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गौतमबुद्ध नगर के आठ सब इंस्पेक्टरों के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

<p style="text-align: justify;"><strong>इलाहाबाद</strong>: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर के आठ सब इंस्पेक्टर्स के तबादले पर रोक लगा दी है और साथ ही इस मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब भी कर लिया है. नीरज कुमार समेत सात अन्य सब इंस्पेक्टर्स की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की बेंच ने दिया है. अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट विजय गौतम ने बहस की.</p> <p style="text-align: justify;">सब इंस्पेक्टर्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि एसएसपी गौतमबुद्ध नगर ने ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर तबादले का आदेश जारी किया, जबकि पुलिस नियमावली में ग्रेडिंग सिस्टम का कोई नियम नहीं है. एसएसपी को किसी भी नियम के तहत इस तरह ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त है.</p> <p style="text-align: justify;">ग्रेडिंग के आधार पर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज इम्पटेशन थाना फेज द्वितीय नीरज कुमार को गाजीपुर, चौकी इंचार्ज सेक्टर 51 रविभूषण शर्मा को बलिया, चौकी इंचार्ज फिल्म सिटी दीपक कुमार यादव को आजमगढ़, चौकी इंचार्ज जलवायु विहार नसीम अहमद को प्रतापगढ़, चौकी इंचार्ज निठारी विनोद कुमार त्रिपाठी को बस्ती, चौकी इंचार्ज अयूबपुर थाना प्रभारी दादरी अशोक का प्रतापगढ़, चौकी इंचार्ज सेक्टर 110 फेज-द्वितीय रहीश अहमद फारूकी को बलरामपुर और चौकी इंचार्ज डीएफएफ मॉल देवेन्द्र सिंह को अम्बेडकरनगर ट्रांसफर कर दिया गया है.</p> <p style="text-align: justify;">कोर्ट ने अगले आदेश तक याची सब इंस्पेक्टर्स को रिलीव नहीं करने का आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी और यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है और याचिका पर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी.</p>

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