सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कहा, जुर्माने का पैसा 4 हफ्ते के भीतर SCBA में देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की याचिका न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
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