FIR: किसी मामले में थाने में FIR दर्ज कराना आपका अधिकार है. पुलिस FIR लिखने से मना नहीं कर सकती. अगर कोई पुलिस वाला आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.
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