कोर्ट ने याचिका पर त्वरित सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि प्रथम दृष्ट्या मेट्रो कर्मचारियों की प्रस्तावित कार्रवाई उचित या कानूनी प्रतीत नहीं होती.
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