एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से जमीन की मिल्कियत साबित नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नाम दर्ज होना केवल एक आधार हो सकता है.
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