Who is Undertrials: विचाराधीन कैदी वो अभियुक्त व्यक्ति होता है जिसे उस समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है जब तक कोर्ट में उसके मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती. देश में अंडरट्रायल कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है. ये वो लोग हैं जिनकी किसी अपराधिक मामले में गिरफ्तारी हुई लेकिन केस अभी चल रहा है और अदालत से फैसला नहीं आया है. कई अंडरट्रायल कैदी ऐसे हैं, जो इंसाफ होने में देरी की वजह से बिना दोषी साबित हुए लंबे समय से जेल में बंद हैं.
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world news/क्या है BNSS 479? SC से अंडरट्रायल कैदियों की जमानत पक्की, लेकिन ये शर्त अब भी लागू