High Court: जस्टिस सुब्रमण्यम ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि ये बैन यमुना में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए लगाया गया था. कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली है. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग वार्ड में तालाब मनाए गए हैं.
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world news/Chhath Pooja: यमुना किनारे..मत जाइएगा छठ मनाने, दिल्ली हाईकोर्ट से आखिर क्या सुनाया है फैसला