Modi Government ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे दी है. हालांकि ऐसे पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
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