Pune Death Row: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हत्या के दोषी में मौत की सजा पाने वाले शख्स को रिहा करने का आदेश दिया है, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि अपराध के वक्त दोषी व्यक्ति नाबालिग था.
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