EWS Quota Case Hearing: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन कोई अस्थायी चीज नहीं है.
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