सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा पिता को अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि भले ही माता-पिता का तलाक हो जाता है. लेकिन, उन दोनों से ही बच्चे का जन्म होता है.
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