नई नीति में खुली शराब बिक्री के लिए एल-17 लाइसेंस दिए जाएंगे जिसमें रेस्तरां और बार भी शामिल हैं. इन रेस्तरां और बार में शराब परोसी जा सकती है. वहां पर म्यूजिक और डीजे की व्यवस्था भी करने की छूट होगी.
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