सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच कमेटी ने जस्टिस शुक्ला को न्यायिक अनियमितता यानि किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ग़लत तरीक़े से काम करने और ग़लत फ़ैसले सुनाने का दोषी पाया था.
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