दिल्ली हाइकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में लगभग 83 लोगों को दोषी ठहराए जाने और पांच साल जेल की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था.
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