सीबीआई ने राकेश अस्थाना की दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी का विरोध किया. हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर सीबीआई ने कहा कि जांच शुरुआती स्तर है, FIR रद्द करने की मांग वाली अस्थाना की अर्जी खारिज होनी चाहिए.
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