<p style="text-align: justify;"><strong>लखनऊ</strong>: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर 2016 में सहायक अध्यापक के 12460 पदों पर की गयी भर्ती को नियमविरुद्ध करार देते हुए गुरुवार को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने एक अन्य फैसले में प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के
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