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Explainer: संसद में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, अब क्या होगा?

What is privilege motion: विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा उठाया और सभापति द्वारा स्वीकारा जा सकता है. इसके बाद इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है. मोदी तीन-तीन विशेषाधिकार हनन प्रस्तावों का सामना कर चुके हैं. इस बार भी कांग्रेस ने संसदीय कार्यवाही के नियमों का हवाला देकर कहा- 'प्रधानमंत्री विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है'. तो सवाल है कि अब आगे क्या होगा?

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