सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने फैसला दिया है कि लोकतंत्र में लोग धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन उसकी भी एक सीमा है.
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