ईडी ने अपने वकील नितेश राणा के जरिए अदालत को बताया कि मामले में वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत है और उनकी ओर से सहयोग नहीं किए जाने को आधार बनाकर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया.
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