पीठ ने अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव की जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा,‘यह किस तरह का अनुरोध आप कर रहे हैं? आप न्यायालय को हास्यास्पद बना रहे हैं.’
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