अदालत ने निर्देश दिया है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखे छोड़ने का समय दो घंटे सीमित हो और दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल 'पर्यावरण अनुकूल' पटाखों की ही बिक्री हो.
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