चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने फैसले में कहा कि हमने इस मामले में तीन बिंदुओं पर विचार किया. डीले लेने की प्रकिया, कीमत और ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रकिया.
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