कई लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पटाखे केवल रात आठ बजे से दस बजे तक चलाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होने पर विवशता जाहिर की और नाराजगी जताई.
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