अंतरधार्मिक विवाह को लेकर बड़ा फैसला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा है कि वयस्क लड़की अपनी मर्जी से कही जा सकती है. लड़की के पिता ने बेटी को वापस लाने के लिए गुहार लगाई थी.
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