झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंदरजीत सिन्हा के इस मामले में कोर्ट को 31 मार्च को भेजे एक ईमेल का स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन के नेतृत्व वाली खंड पीठ ने इसे एक जनहित याचिका में तब्दील कर दिया.
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