दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत सभी जिला मजिस्ट्रेट/नगर निगमों के क्षेत्रीय उपायुक्तों/जिला पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत ऐसे मकान मालिकों/घर-मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें.
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