अगर आप एयरपोर्ट या फ्लाईट के भीतर हुडदंग मचाने के फिराक में रहते हैं तो सावधान हो जाइए. प्लेन हाइजैक या एयरपोर्ट में बम की अफवाह या एयरक्राफ्ट के भीतर एयर होस्टेस से बदतमीजी करने से पहले ये खबर पढ़ लें. सरकार अब ऐसे किसी भी छोटे-बड़े अपराध के लिए आपके उपर इतना जुर्माना लगा सकती है कि उसे चुकाने में नानी याद आ जाए. केंद्र सरकार ने अपने मौजूदा कानून में संशोधन करने जा ही है. इसके तहत नियम तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. मंगलवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में एयरक्राफ्ट एक्ट का संशोधन बिल पेश किया. इस नए विधेयक के तहत अगर किसी व्यक्ति या संस्थान ने सिविल एविएशन एक्ट का उल्लंघन किया तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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