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तीस हजारी कोर्ट हिंसा : क्रॉस FIR दर्ज, BCI ने कहा- पुलिस जांच किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं | पढ़ें अपडेट्स

Tis Hazari Court : बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कहा कि पूरे मामले में ज्यूडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया जाए. पुलिस जांच किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी, भले ही किसी भी स्तर का पुलिस अधिकारी जांच करे.

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