बुधवार को 19वें दिन की सुनवाई में वकील राजीव धवन ने कहा था कि विवादित ज़मीन के एक हिस्से में निर्मोही अखाड़ा पूजा करता था. ज़मीन के एक हिस्से में अखाड़ा का पूजा करने का अधिकार है.
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