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पीएमओ के पास पूर्व प्रधानमंत्रियों के आयकर रिफंड का कोई रिकॉर्ड नहीं

पीएमओ ने कहा, ‘‘जो सूचना मांगी गई है वह व्यक्तिगत प्रकृति की है और आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (आई) के तहत इसकी छूट है.’’ 

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