सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले को न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एक अन्य बनाम भारत संघ (आधार मामले) में निर्णय के बाद सूचीबद्ध किया जाए.
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