निचली अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार को बरी किया था, लेकिन खोखर, भागमल और लाल को आजीवन कारावास की जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी.
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