<p style="text-align: justify;"><strong>इलाहाबाद</strong>: एससी-एसटी एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने इस एक्ट के तहत निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 180 दिनों के बाद होने वाली अअपीलों को सुनवाई के लिए मंजूर नहीं किये जाने के नियम को असंवैधानिक करार देते हुए
from uttar-pradesh https://ift.tt/2ORKwQ5
from uttar-pradesh https://ift.tt/2ORKwQ5
