जेएनयू के गुमशुदा छात्र नजीब अहमद को पता लगाने में सीबीआई नाकाम रही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नजीब की मां की तरफ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया. जस्टिस एस मुरलीधर व जस्टिस विनोद गोयल की अध्यक्षता पीठ ने नजीब की मां से कहा कि निचली अदालत में जहां पर नजीब की गुमशुदगी से जुड़ा मामला चल रहा है वहां पर अपना पक्ष रख सकते हैं. दरअसल, नजीब 15 अक्टूबर 2016 से गुमशुदा है और अब तक उसका पता नहीं चल पाया है.
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