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CBIvsCBI: 1998 की वह नजीर जिसके आधार पर निदेशक आलोक वर्मा SC पहुंचे

उसमें कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सीबीआई निदेशक का पद कम से कम दो साल के लिए फिक्‍स होना चाहिए.

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