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रजिस्ट्रारों के पास नहीं है पंजीयन रद्द करने का अधिकार: दिल्ली हाई कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने 13 जुलाई 2016 के दिल्ली सरकार के परिपत्र को इस आधार पर रद्द कर दिया 

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