राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि आधार नहीं है तो लाभार्थी को कम से कम यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे कि वे 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/2yl3fJw
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/2yl3fJw
