गुरुवार को फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखते हुए 18 विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखा है.
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